लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग नहीं मानने पर सार्वजनिक टॉयलेट साफ करने होंगे, पूरे कपड़े पहनकर निकलना जरूरी
इंडोनेशिया सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत लॉकडाउन तोड़ने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर सजा के साथ-साथ भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर इंडोनेशिया में ही है।
ऐसे में सरकार को मजबूरन लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग के नियम सख्त करने का फैसला लेना पड़ा है। नए कानूनों के मुताबिक बिना मास्क पहने बाहर जाने पर करीब ढाई लाख इंडोनेशियाई रुपिया यानी भारतीय मुद्रा में करीब 1300 रुपए चुकाने होंगे।
नियम के मुताबिक- बनियान पहनकर बाहर निकलने पर रोक रहेगी
अगर कोई कंपनी लॉकडाउन का उल्लंघन करती है या कोई दुकानदार इस दौरान अपना कारोबार खोल देता है, तो उन पर इसके लिए स्थानीय मुद्रा में 5 करोड़ रुपिया यानी भारतीय मुद्रा में करीब ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कुछ दिलचस्प प्रावधान भी किए गए हैं। इनके मुताबिक, बनियान पहनकर बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
'बड़ी संख्या में इकट्ठाहोने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा'
इसके अलावा भीड़भाड़ या बड़ी संख्या में इकट्ठाहोने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इन लोगों को सार्वजनिक स्थानों या टॉयलेट्स की सफाई भी करनी पड़ेगी। इस दौरान इन लोगों के कपड़ों या शरीर पर "कानून तोड़ने वाले" का लेबल भी चस्पा किया जाएगा।
जकार्ता में पिछले महीने आंशिक लॉकडाउन था। विशेषज्ञों ने संक्रमण बढ़ने की चेतावनी दी थी। वीकेंड पर रेस्तरां, फास्ट-फूड और अन्य जगहों पर भीड़ जुट गई थी। इससे संक्रमण बढ़ा, तो सरकार ने फिर सख्ती की है।
दक्षिण-पूर्व एशिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें इंडोनेशिया में
इंडोनेशिया में कानून इसलिए सख्त किए जा रहे हैं क्योंकि, यह दक्षिण-पूर्व एशिया में कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा ज्यादा प्रभावित देश है। यहां कोरोना से अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,000 से ज्यादासंक्रमित हैं। राजधानी जकार्ता में सबसे ज्यादा 443 और पूर्वी जावा में 155 मौतें हुई हैं।
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